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शिक्षा का अधिकार अब एक सार्वभौमिक अधिकार के रूप में स्थापित हो गया है और यह दुनिया के हर देश की शिक्षा नीति यों में निहित है । भारत में राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ (आरपीडब्ल्यू डी, 2016) के तहत एक विस्तृत सूची* बनाई गई है जिसका पालन, विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, सरकारी स्कूलों को विशेष रूप से करना होगा । लेकिन यह शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए और प्रत्येक विकलांग बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सम्मान के साथ दी जानी चाहिए; इस बात को मानते हुए कि बच्चा पहले आता है और विकलांगता उसके व्यक्तित्व के लिए आकस्मिक बात है ।
March, 2021